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उदयपुर : कोविड मृतकों के परिवारों को मिलेगी 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि, ऐसे करें आवेदन

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उदयपुर समाचार: उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों की विशेष बैठक लेकर राज्य सरकार से कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि राज्य सरकार से प्राप्त की. इसमें सभी पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि दिलाने के लिए अभियान के रूप में कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं.

कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर मीणा ने कहा कि जिन परिवारों के सदस्य कोविड से खो चुके हैं, उनके परिवारों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधीनस्थ विभागीय कर्मियों के माध्यम से सभी मृतकों के परिवारों को व्यक्तिगत रूप से कॉल कर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने की सूचना दी जाए. साथ ही आवेदन की प्रक्रिया की भी जानकारी दें।

इस आधार पर दी जाएगी सहायता

सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराड़ी ने कहा कि अनुग्रह सहायता के लिए आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि मृत्यु का कारण कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोविड-19 दर्ज है. जिन व्यक्तियों की मृत्यु COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण की तारीख से या नैदानिक ​​रूप से COVID-19 पाए जाने के बाद 30 दिनों के भीतर हुई है। भले ही ऐसी मौत अस्पताल के बाहर हुई हो। ऐसे कोविड पॉजिटिव मरीज जिनकी लगातार अस्पताल में भर्ती के दौरान मौत हुई है, भले ही वे निगेटिव आए हों। यदि अस्पताल में मृत्यु हुई है तो संबंधित अस्पताल द्वारा COVID-19 के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अन्य सभी प्रकरणों में जिला कलेक्टर स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

डॉ खराड़ी ने बताया कि मृतक के परिजन दस्तावेजों के साथ ई-मित्र के माध्यम से नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आवेदन, मृतक का पहचान पत्र (आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र (पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम द्वारा जारी), मृतक के साथ आवेदक का संबंध (आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, आधार) शामिल हैं। कार्ड आदि), आवेदक का जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में अद्यतन आवेदक की बैंक पासबुक की रद्द चेक/प्रति, अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (फॉर्म संख्या-4)।

डॉ. खराडी ने बताया कि जिनके आवेदन वापस भेज दिए गए हैं, उन्हें नया शपथ पत्र (जिसे आज सॉफ्टवेयर में अपडेट किया गया है) को वापस भरकर और अन्य कमियों को भरकर भेजना होगा.

अनाथ बच्चे को मुख्यमंत्री कोरोना चाइल्ड सपोर्ट

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक मंधाता सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना चाइल्ड सपोर्ट के रूप में तत्काल एक लाख रुपये दिए जाएंगे. प्रत्येक लड़के/लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक 2500 प्रति माह और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

इस सहायता के लिए अनाथ बच्चे के अभिभावक द्वारा पालन-पोषण का प्रमाण पत्र / प्रशस्ति पत्र, राशन कार्ड / मूल निवास / किराए का नाम (3 वर्ष से अधिक), बच्चों के अध्ययन का प्रमाण पत्र / आंगनबाडी केंद्र में पंजीकरण (शैक्षिक स्थिति) के लिए या नियमित रूप से अध्ययन किया पिछले सत्र में।

चिकित्सा एवं सत्यापित सूची/प्रमाण पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोरोना वारियर्स से लाभ न मिलने का शपथ पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र आदि), बच्चे और माता-पिता का संयुक्त खाता, जन आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र (माता-पिता) एवं कोविड से मृत्यु का प्रमाण स्वास्थ्य विभाग से जरूरी है।

मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना

सहायक निदेशक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना में कोरोना से पीड़ित विधवा महिला को एक लाख रुपये दिये जायेंगे. विधवा महिला को भी आजीवन 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में राशन कार्ड / मूल निवास / किराए का नाम (03 वर्ष से अधिक) कोरोना योद्धा योजना में लाभ नहीं होने का शपथ पत्र, बैंक खाता प्रति, जन आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र (पति) कोविड से मृत्यु का प्रमाण सत्यापित सूची / इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना

सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता योजना के तहत कोरोना से पीड़ित विधवा महिला के लड़के/लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक एक हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. विधवा महिला का लड़का/लड़की 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रति बच्चा/बालिका प्रति वर्ष 2 हजार रुपये एकमुश्त दिया जाएगा। इसके लिए माता का राशन कार्ड/मूल निवास/किराये का नाम (03 वर्ष से अधिक), कोरोना वारियर्स योजना में लाभ न होने का शपथ पत्र, विधवा माता की बैंक खाता प्रति, जन आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र (पिता), पिता की कोविड सत्यापित सूची/ मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र, आंगनबाडी केंद्र में अध्ययनरत/पंजीकरण (शैक्षणिक स्थिति के लिए) या पिछले सत्र में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे बच्चों का प्रमाण पत्र और बच्चे की आयु का प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र आदि) की आवश्यकता होगी।

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