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बिहार में आज से रात का कर्फ्यू, भक्तों के लिए मंदिर बंद, घर से निकलने से पहले जानिए नियम

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पटना: बिहार में कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को देखते हुए आज से नए दिशा-निर्देश जारी रहेंगे. रात के कर्फ्यू के साथ ही कई नियमों में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए फैसलों को आज से लागू किया जाएगा. राज्य में आज से यानी 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा. यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. रात के कर्फ्यू के अलावा राज्य में सभी जिम, मॉल, मंदिर और पार्क आदि भी बंद कर दिए गए हैं।

50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल

संकट प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर राज्य भर में सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुली रहेंगी. वहीं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही इन सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लासेज को प्राथमिकता देने को कहा है।

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शादी में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत

इसके साथ ही सरकार ने शादी और श्राद्ध को लेकर भी सख्त कार्रवाई की है। अगर आप 21 जनवरी से पहले शादी करने जा रहे हैं तो 50 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसमें वर-वधू पक्ष को मिलाकर 50 का अंक रखा गया है। वहीं, श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही भाग ले सकेंगे।

जानिए मीटिंग की अहम बातें एक नजर में

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी।
  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • कक्षा 9, 10, 11 और 12 की कक्षाएं और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • ऑनलाइन क्लास को वरीयता देंगे।
  • आठवीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी।
  • 9, 10, 11, 12 में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कोचिंग कक्षाएं खुलेंगी।
  • सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • सभी पूजा स्थल अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
  • शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
  • सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  • शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल/जिम/पार्क/क्लब/स्टेडियम/स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद रहेंगे।
  • 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट/ढाबे आदि खुलेंगे।

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