लखनऊ में धारा 144 लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। राज्य की राजधानी में पुलिस ने एक महीने के लिए धारा 144 लागू करने का फैसला किया है. पुलिस की ओर से जारी सरकारी पत्र में बताया गया है कि यह फैसला कोरोना वायरस के नए रूपों के बढ़ते खतरे, ओमिक्रॉन, क्रिसमस त्योहार, नए साल के जश्न, आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया जा रहा है. किसान संगठनों द्वारा प्रदर्शन के कारण। जिले में 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
विधान भवन और उसके आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता
पत्र में साफ लिखा है कि आने वाले त्योहारों जैसे क्रिसमस, नए साल की पार्टियों में आम लोगों को कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. इसके तहत लखनऊ पुलिस ने मास्क पहनना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के मुताबिक आम जनता को सरकार द्वारा दिए गए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. वहीं, विधान भवन और उसके आसपास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष चौकसी बरती जाएगी।
शादियों और अन्य आयोजनों में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
इस परिधि में इक्का, तांगा, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित होगा। जबकि साइबर क्राइम सेल द्वारा ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ऑनलाइन अफवाह फैलाने और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक अब बंद जगहों पर होने वाली शादियों और अन्य कार्यक्रमों में एक बार में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. इसके अलावा कोविड हेल्प डेस्क बनाना भी जरूरी होगा।
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