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कालीचरण को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, इतने दिन जेल में रहना होगा

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छत्तीसगढ़: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की जमानत याचिका भी सत्र न्यायालय में खारिज हो चुकी है. कालीचरण के वकील ने एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। आज दोपहर डेढ़ घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट ने उन्हें 13 जनवरी तक जेल भेजा
दरअसल, रायपुर पुलिस ने 31 दिसंबर को कालीचरण को जिला अदालत में पेश किया था. इस दौरान कोर्ट ने कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया. लेकिन कालीचरण के वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. सोमवार को दोनों पक्षों ने एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की अदालत में अपनी दलीलें पेश की, लेकिन विक्रम प्रताप चंद्र ने पुलिस डायरी का अवलोकन कर राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में कालीचरण पर अपराध दर्ज होने के कारण जमानत अर्जी खारिज कर दी.

कालीचरण की जमानत याचिका खारिज
कोर्ट में सुनवाई के बाद कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अब हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। कानूनी सलाह के बाद कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। आज की दलील पर शरद मिश्रा ने कहा कि गंभीर अपराध का मामला दर्ज होने के कारण अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

इसलिए खारिज की याचिका
वहीं लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि कालीचरण के खिलाफ टिकरापारा थाने में मामला दर्ज किया गया है. आज विक्रम प्रताप चंद्र की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। यह देखते हुए कि पुलिस डायरी रिपोर्ट के दस्तावेज सरकार की ओर से आए हैं, अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। जमानत अर्जी को धारा 124 (ए) की चर्चा के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

रायपुर में महाराष्ट्र पुलिस कैंप
उधर, महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम पिछले तीन दिनों से रायपुर में कैंप कर रही है. आज महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने कालीचरण को रिमांड पर लेने की अपील की है. इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि कालीचरण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए टीम छत्तीसगढ़ आई है।

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