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दहेज के लिए पति और जेठानी को किया प्रताड़ित, अब जानिए कोर्ट का फैसला

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जबलपुर समाचार: जबलपुर में 12 साल पहले 50 हजार रुपये दहेज की मांग करने वाले बहनोई को जिला अदालत ने छह माह कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी धर्मेंद्र रायकवार की पत्नी ने पति और सास पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया. भी लगाया गया था। जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के अनुसार जबलपुर जेएमएफसी अंजलि शाह की अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र रकवार और उसकी साली जानकी रकवार को छह माह की कैद और चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

जलाने की कोशिश की

शिकायतकर्ता महिला ने मध्य प्रदेश के एसपी दमोह को लिखित शिकायत दी थी कि उसकी शादी 8 जुलाई 2008 को आरोपी धर्मेंद्र रायकवार के साथ हुई थी. शादी के बाद आरोपी को शिकायतकर्ता के साथ मारपीट कर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। धर्मेंद्र और उनकी भाभी जानकी रकवार भी लगातार 50 हजार रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। आरोपित ने उस पर केरोसिन डालकर जलाने का भी प्रयास किया। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके सारे जेवर रख कर उसे घर से निकाल दिया गया था. फिर शिकायतकर्ता अपने मायके आ गई और उसके माता-पिता ने उसे मायके बुलाकर आरोपी को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने और अपनी मांग पर अड़े रहे। तब उक्त घटना की शिकायत शिकायतकर्ता ने गोहलपुर थाने में की थी. उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। अभियोजन के प्रभारी उप निदेशक अजय कुमार जैन के निर्देशन में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन ने सरकार की पैरवी की.

जिला लोक अभियोजन अधिकारी की दलीलों से सहमत होकर अंजलि शाह जेएमएफसी जबलपुर की अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र रकवार और उसकी साली जानकी रकवार को सजा व जुर्माने की सजा सुनाई.

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