झारखंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: झारखंड में विभागीय स्तर पर हाईस्कूल और प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों पर सहमति बन गई है. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी है। विभाग की ओर से प्राथमिक से लेकर प्लस टू हाईस्कूल तक के शिक्षकों के नियुक्ति नियमों में बदलाव किया जा रहा है। राज्य गठन के बाद पहली बार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मॉडल विद्यालय में नियुक्ति के नियम बनाए गए हैं. नियुक्ति नियम तैयार होने के साथ ही इन स्कूलों में करीब 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ये उम्मीदवार होंगे भर्ती प्रक्रिया में शामिल
प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2012 में नियम बनाए गए थे। प्लस टू शिक्षक नियुक्ति में हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। अब तक राज्य के प्लस टू स्कूलों में तीन बार शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रदेश में पहली बार वर्ष 2012 में प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को छोड़कर सभी शिक्षक नियुक्ति नियमों को शिक्षा मंत्री की मंजूरी मिल गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सफल उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे।
50 प्रतिशत पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि प्रदेश के प्राइमरी से प्लस टू स्कूलों में 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. नियुक्ति नियम बनाने से लेकर पदों के सृजन तक की प्रक्रिया जारी है। मौजूदा रिक्तियों के साथ-साथ नए पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। आगे की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षक नियमावली का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है. 29 दिसंबर तक पारा शिक्षकों के मैनुअल को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 26 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे.
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