जूही चावला 5जी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह अभिनेता-पर्यावरणविद् जूही चावला की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने 5जी वायरलेस नेटवर्क की स्थापना के खिलाफ दायर एक मुकदमे को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई 25 जनवरी को होगी. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई 25 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है.
मामले की सुनवाई 25 जनवरी को होगी
मामले में जूही चावला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अदालत से छुट्टी के बाद मामले को रखने को कहा। जूही चावला ने अपनी अपील में कहा कि सिंगल बेंच के केस को खारिज करने का आदेश कानूनन खराब है। क्योंकि किसी वाद को न्यायालय द्वारा वाद के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति मिलने के बाद ही खारिज किया जा सकता है।
जूही चावला की याचिका सिंगल बेंच में खारिज
आपको बता दें कि जूही चावला ने देश में 5जी वायरस नेटवर्क की स्थापना के खिलाफ 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और लोगों, जानवरों और वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से जुड़े मुद्दों को उठाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूही चावला और सह-याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता वीरेश मलिक और टीना वाचानी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को “दोषपूर्ण” और “कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ” करार दिया था। वहीं कोर्ट ने कहा था कि याचिका ‘चर्चा में आने’ के लिए दायर की गई है।
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