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प्रदेश सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए निजी स्कूल फीस का मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट

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जबलपुर समाचार: कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस वसूली का मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. दरअसल, इस बार सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें निजी स्कूलों से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के पहले के आदेश को निरस्त कर दिया गया था. नागरिक उपभोक्ता गाइड और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव द्वारा दायर जनहित याचिका में निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर 22 नवंबर 2021 को जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. इस आदेश में स्कूलों को सभी प्रकार की ट्यूशन फीस जमा करने की अनुमति दी गई थी।

याचिकाकर्ता रजत भार्गव के मुताबिक, उन्होंने इससे पहले भी हाई कोर्ट में कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल फीस की वसूली को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान 4 नवंबर, 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जब तक स्कूल समाप्त नहीं हो जाता है या स्कूलों को भौतिक रूप से शुरू नहीं किया जाता है, तब तक केवल ट्यूशन फीस ही ली जा सकती है, जो मार्च 2020 से पहले निर्धारित संरचना के अधीन होगी।

इस समय मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में कोरोना ओमाइक्रोन के नए वेरिएंट को लेकर दहशत है। ऐसे में एहतियात के तौर पर फिर से नए नियम लागू किए गए हैं। पूर्व में भी सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं को सुचारू रखने और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूल चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फीस वसूली को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है. फिलहाल इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई संभव है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि सत्र 20-21 के लिए निजी स्कूल कुल शुल्क का केवल 85 प्रतिशत ही ले सकेंगे, जबकि सत्र 21-22 के लिए सामान्य लागू शुल्क लिया जाएगा. लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के इन आदेशों के विपरीत 8 जुलाई 2021 को राज्य के निजी स्कूलों को सत्र 21-22 में केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश जारी किया गया था.

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