पंजाब चुनाव समाचारपंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता और अमृतसर पूर्व से पार्टी उम्मीदवार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अंतरिम राहत मिली है। ड्रग से जुड़े एक मामले में उनकी गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 फरवरी को मजीठिया निचली अदालत में सरेंडर करें और नियमित जमानत की मांग करें. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को सलाह भी दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी छवि न बनाएं कि आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मजीठिया को चुनाव प्रचार के लिए हरी झंडी दे दी है।
समय सीमा आज समाप्त हो रही थी
बीते दिनों 25 जनवरी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठिया को तीन दिन की राहत दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि मजीठिया सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस इन तीन दिनों में मजीठिया को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
उधर, शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल होने के बाद अदालत ने मजीठिया को 31 जनवरी तक राहत दी थी. शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से जमानत अर्जी पर सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने मजीठिया की याचिका पर सुनवाई की।
,