मोदी कैबिनेट का फैसला: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधार से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बिल में चुनावी सुधारों से जुड़े तीन बड़े बदलाव किए गए हैं। बिल में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल इसे ऐच्छिक बनाया जाएगा। इसके साथ ही अगले वर्ष से नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एक वर्ष में चार अवसर दिए जाएंगे। वर्तमान में, जो 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के हो जाते हैं, उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति है।
भारत का चुनाव आयोग पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए कई ‘कट ऑफ डेट्स’ की वकालत करता रहा है। चुनाव आयोग ने सरकार को बताया था कि 1 जनवरी की कट-ऑफ तारीख के कारण कई युवा मतदाता सूची की कवायद से वंचित रह गए. चूंकि केवल एक कट ऑफ तिथि है, 2 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति पंजीकरण करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें पंजीकरण के लिए अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ा।
डाक मतपत्र
इसके साथ ही सुरक्षा बलों में कार्यरत महिलाओं के पतियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का अधिकार दिया जाएगा. वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, एक सैनिक की पत्नी एक सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगी, लेकिन एक महिला सैनिक का पति नहीं होगा। लेकिन स्थिति तब बदलेगी जब इस प्रस्तावित विधेयक को संसद से मंजूरी मिल जाएगी। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सैन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में ‘पत्नी’ शब्द को ‘पति/पत्नी’ में बदलने के लिए कहा था। इस विधेयक को मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किए जाने की संभावना है।
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