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लड़कियों की शादी योग्य उम्र का मुद्दा : विधेयक की समीक्षा करने वाली समिति में सिर्फ एक महिला सदस्य हैं

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बालिका विवाह आयु विधेयक: केंद्र सरकार की ओर से लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए लाए गए बिल को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है. लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर लाए गए इस विधेयक, जिसके लिए स्थायी समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया है, में केवल एक महिला सदस्य है।

इस स्थायी समिति का हिस्सा एकमात्र महिला सदस्य सुष्मिता देव ने अब इस संबंध में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। दरअसल यह स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा से संबद्ध है, इसीलिए सुष्मिता देव ने राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखा है।

आपको बता दें कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए पिछले साल 21 दिसंबर के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बाल विवाह निरोधक संशोधन विधेयक पेश किया गया था. लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।

बाल विवाह संशोधन विधेयक को शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल मामलों की स्थायी समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। कमेटी को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

आपको बता दें कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाले कानून के सभी प्रावधान राष्ट्रपति की मंजूरी के दो साल बाद लागू हो जाएंगे. कानून सभी धर्मों और जातियों पर लागू होगा। इन सभी कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा।

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  • Tags:
  • बालिका विवाह आयु विधेयक
  • सुष्मिता देवी

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