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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के पेगासस जांच आयोग पर लगाई रोक, नोटिस जारी

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पेगासस केस: सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग के काम पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आयोग के अब तक के कामकाज पर भी नोटिस जारी किया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए अपनी ओर से एक कमेटी का गठन किया है। मामले पर पहले हुई सुनवाई में राज्य सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आश्वासन दिया था कि उनका कमीशन अभी काम नहीं करेगा. अब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि आयोग ने अपनी कार्यवाही फिर से शुरू कर दी है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग की वैधता का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ग्लोबल विलेज फाउंडेशन नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पेगासस देशव्यापी प्रभाव का मामला है, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं। राज्य सरकार ऐसे मामले में जांच आयोग का गठन नहीं कर सकती है।

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आयोग का गठन 27 अक्टूबर

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए 25 अगस्त को सिंघवी ने आश्वासन दिया था कि आयोग फिलहाल काम नहीं करेगा. बाद में 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और उसे जांच सौंपी।

गुरुवार को याचिकाकर्ता ग्लोबल विलेज फाउंडेशन के वकील ने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल आयोग अभी भी काम कर रहा है. इसके बाद आज चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने मामले की सुनवाई की.

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जांच पर रोक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित

न्यायाधीशों द्वारा पूछे जाने पर, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने आयोग से कहा था कि यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित न हो। अब शायद कोर्ट के फैसले से आयोग ने काम शुरू कर दिया है. इस मामले पर जजों ने हैरानी जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और जांच आयोग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आयोग फिलहाल कोई कार्रवाई न करे।

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