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हरियाणा में कोरोना प्रतिबंधों में ढील, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं सिनेमा हॉल

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हरियाणा कोरोनावायरस अपडेट: हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को राज्य में COVID-19 से संबंधित कुछ प्रतिबंधों में ढील दी और 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता वाले सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी। यह जानकारी एक सरकारी आदेश में दी गई। इससे पहले राज्य में कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं.

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HSDMA) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, “सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित स्वच्छता और COVID-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को लागू करना होगा। का पालन करें।

इससे पहले एचएसडीएमए की ओर से 5 जनवरी को जारी आदेश में कहा गया था कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. शुक्रवार के आदेश में यह भी कहा गया है, ”एक फरवरी से सीधी कक्षाओं के लिए निजी और सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल (कक्षा 10 से 12 के लिए), पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय, प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दी गई है.

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बता दें कि हरियाणा में अब तक 9 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं और 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. कोविड 19 के कारण राज्य में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्कूल लंबे समय तक बंद रहे। हालांकि, मामला कम होने के बाद धीरे-धीरे सब कुछ शिथिल हो गया।

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