5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022: चुनाव आयोग (चुनाव सीचूक) है पांच राज्यों में होना लोग सभा चुनाव में प्रचार का के लिये वीडियो वैन ,वीडियो वैन, का उपयोग से में शामिल होने के दिशा,निर्देश चल रही है करना लैंप हुह। इसका अंतर्गत वीडियो वैन का कोई भी स्थान पंख 30 मिनट से अधिक समय अब तक विराम पंख प्रतिबंध रखना चला गया है। आयोग है सभी जरूरी चुनाव अधिकारियों प्रति एक पत्र चल रही है करना राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का उपयोग से में शामिल होने के दिशा,निर्देश चल रही है किया।
कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकना का के लिये चुनाव आयोग है रैलियों का आयोजन पंख रखना प्रतिबंध 31 जनवरी अब तक बढ गय़े दिया था। यद्यपि, आयोग है शनिवार प्रति खुला हुआ स्थानों पंख कोविड मसविदा बनाना का आज्ञाकारिता का साथ ज्यादा से ज्यादा 500 दर्शक का उपस्थिति में वीडियो वैन का के माध्यम से प्रचार करने के लिए का अनुमति दिया था।
प्रत्याशी के प्रमोशन का खर्चा प्रत्याशी को ही वहन करना होगा।
पत्र में ज़ाहिर किया गया है वह राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का उपयोग उनका योजनाओं और घोषणाओं का प्रचार का के लिये किया जाओ कर सकना है। उनके के माध्यम से कोई उम्मीदवार विशेष का के लिये वोट या सहायता नहीं मांगा जाओ सक्षम हो जाएगा अगर वीडियो वैन का प्रयोग कोई उम्मीदवार का प्रचार का के लिये किया जाओ है इसलिए उनके व्यय जुड़े हुए उम्मीदवार का हिसाब किताब में रिकॉर्डेड किया जाना होगा। चुनाव पर्यवेक्षकों ,इलेक्शन ऑब्जर्वर) प्रति तरह से खर्च पंख बंद करे दृष्टि रखना का निर्देश दिया गया है। आयोग है कहा है वह वीडियो वैन से प्रभात आठ से रात आठ समय का के बीच ही प्रचार किया जाओ सक्षम हो जाएगा रैलियों और सड़क प्रदर्शन का आयोजन में में वाहनों का उपयोग का अनुमति नहीं होगा।
आयोग का के अनुसार, राजनीतिक दलों का बाजार और अतिप्रजन लोग बस्तियों में वीडियो वैन का के माध्यम से अपना प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करने के लिए पंख भी बाधा बने रहेंगे वीडियो वैन कोई भी प्रचार स्थान पंख 30 मिनट से अधिक समय अब तक नहीं रुके, इस आश्वासन दिया करते हुए जुड़े हुए राजनीतिक टीम का ज़िम्मेदारी होगा।
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