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आज से जूते और नए वाहन हुए महंगे, एटीएम से पैसे निकालने के नियम भी बदले

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नया साल 2022: कोरोना महामारी के बीच नए साल 2022 का स्वागत किया जा रहा है। नए साल के मौके पर कई बदलाव भी हुए, जिनमें से कुछ का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। 1 जनवरी 2022 से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया है। इसके साथ ही जीएसटी को लेकर कुछ बदलाव भी किए गए। जूते-चप्पल भी हुए महंगे आइए आपको 1 जनवरी 2022 से हुए कुछ बदलावों के बारे में जानकारी देते हैं।

एटीएम से पैसा निकालना अब हुआ महंगा

देश के ग्राहकों के लिए अब ATM से लेन-देन करना महंगा हो गया है. आरबीआई ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश विदड्रॉल पर चार्ज बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बैंक 1 जनवरी, 2022 तक ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक बैंक अब फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अपने ग्राहकों से हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए की जगह 21 रुपए चार्ज कर सकेंगे। बैंक एटीएम को लेकर ये नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू हो गए। ग्राहकों को पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। एटीएम से हर महीने सिर्फ 5 फ्री ट्रांजैक्शन होंगे, मेट्रो सिटी में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 फ्री ट्रांजैक्शन हो सकेंगे

कई कंपनियों की कारें हुईं महंगी

नए साल पर लोग जोश के साथ कार खरीदते हैं, लेकिन इस बार ग्राहकों को कार खरीदना महंगा पड़ेगा. देश की कई ऑटो कंपनियां कारों के अलग-अलग मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। 1 जनवरी, 2022 से मारुति सुजुकी, फॉक्सवैगन और वोल्वो के वाहन महंगे हो गए हैं। टाटा मोटर्स ने 1 जनवरी, 2022 से वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में 2.5% की वृद्धि की है। टोयोटा और होंडा भी अपनी कीमतों में वृद्धि करने जा रही हैं। वाहन।

ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5% जीएसटी

ऑनलाइन माध्यम से ऑटो रिक्शा की बुकिंग पर 5% जीएसटी देना होगा। ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो रिक्शा की बुकिंग अब महंगी हो जाएगी। जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि, ऑटो रिक्शा में ऑफलाइन मोड में दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट जारी रहेगी।

जूते-चप्पल महंगे

अब जूते-चप्पल पर 5 फीसदी की जगह 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. जूतों के साथ-साथ कपड़ों पर भी जीएसटी बढ़ाने की योजना थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इस बढ़ोतरी को फिलहाल के लिए टाल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर फैसला लिया गया।

जीएसटी रिटर्न नियम बदले

आज से गलत रिटर्न भरने वालों के लिए यह अच्छा नहीं है, अब जीएसटी अधिकारी गलत रिटर्न दाखिल करने वालों के खिलाफ सीधे सख्त कदम उठा सकेंगे। अब इसके लिए पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। अगर किसी व्यापारी ने GSTR-3B दाखिल नहीं किया है, तो वह अगले महीने GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएगा।

बैंक लॉकर को लेकर नियमों में बदलाव

बैंक लॉकर को लेकर आज से नए नियम लागू हो गए हैं। धोखाधड़ी या चोरी के कारण लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे। इन परिस्थितियों में बैंक को ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान करना होगा। वहीं, आरबीआई के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर लॉकर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे।

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के शुल्क में वृद्धि

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के खाताधारकों को 1 जनवरी, 2022 से एक निश्चित सीमा से ज्यादा रकम निकालने और जमा करने पर चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग्स अकाउंट से हर महीने 4 बार कैश निकासी फ्री होगी। इसके बाद हर निकासी पर 0.50% चार्ज दिया जाएगा, जो कम से कम 25 रुपए होगा।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नियम बदले गए

अगर कोई पेमेंट करने के लिए ज्यादातर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो आज से उसके नियम बदल गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इन नियमों को लागू किया है। अब ऑनलाइन भुगतान करते समय हर बार डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर डालना होगा। कोई भी वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल ऐप कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर पाएगा।

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