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मां की बदसलूकी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बेटे-बहू को घर खाली करने का आदेश

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दिल्ली उच्च न्यायालय: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी मां के साथ बदसलूकी करने के आरोपी बेटे को संपत्ति खाली करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है. हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के संपत्ति खाली करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है.

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने 73 वर्षीय महिला के बेटे और उसकी बहू को 15 फरवरी से पहले तीन सप्ताह के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश देने वाली एक याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें यह राहत केवल इसलिए दी है क्योंकि याचिकाकर्ता के बच्चे हैं परिक्षण के अंतर्गत।

संभागीय अधिकारियों ने भी दंपती की याचिका खारिज कर दी है

हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को उनकी ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पारित 2 अगस्त 2021 के आदेश और 10 जनवरी 2022 के कब्जे के वारंट को चुनौती दी गई थी. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी ने भी 2 अगस्त 2021 को आदेश के खिलाफ संभागीय आयुक्त अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी जिसे खारिज कर दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि 28 अक्टूबर 2021 को संभागीय आयुक्त ने अगस्त 2021 के आदेश पर रोक लगाने के जिलाधिकारी के अनुरोध को खारिज कर दिया था.

संपत्ति पर माता का स्वामित्व

वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि महिला की बहू ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर संपत्ति में स्थायी हिस्सेदारी की मांग की है. क्योंकि बहू का कहना है कि वह संपत्ति में भी हिस्सेदार हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मैंने पाया है कि प्रतिवादी की मां का मामला यह है कि वह 73 साल की है और वह वाद की संपत्ति की पूरी मालिक है. उनका एक बेटा और एक बेटी है।

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