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शीतकालीन सत्र में आ सकता है डाटा प्रोटेक्शन बिल

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डेटा संरक्षण विधेयक: लंबे समय से लंबित डेटा संरक्षण विधेयक पर संसद में चर्चा की संभावना आखिरकार बढ़ गई है। विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने सोमवार को रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट में जयराम रमेश और डेरेक ओ’ब्रायन जैसे कुछ विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ बिंदुओं पर अपनी असहमति व्यक्त की है।

डेटा संरक्षण विधेयक का सबसे विवादास्पद पहलू सरकारी सुरक्षा और जांच एजेंसियों को विधेयक के प्रावधानों से बाहर रखने के लिए सरकार को दी गई छूट है। सूत्रों के मुताबिक समिति द्वारा अपनाई गई मसौदा रिपोर्ट में इस छूट को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। विधेयक का अनुच्छेद 35 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे मामलों पर प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से सीबीआई, आईबी और रॉ जैसी सुरक्षा और जांच एजेंसियों को बाहर करने का अधिकार देता है।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जताई नाराजगी

इस मुद्दे पर समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के अलावा टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने अपनी रिपोर्ट में असहमति जताते हुए अपना नोट दिया है. असहमति नोट में इन सदस्यों ने कहा है कि सरकार को दी जा रही इस छूट पर कुछ पाबंदियां भी जरूरी हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके. उनका कहना है कि छूट के इस प्रावधान पर संसद की निगरानी जरूरी है.

यह महत्वपूर्ण विधेयक 2019 में पेश किया गया था, बाद में इसकी समीक्षा के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। करीब दो साल की समीक्षा के बाद अब समिति ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसे 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में दोनों सदनों में पेश किया जाएगा. इस समिति के अध्यक्ष फिलहाल बीजेपी सांसद पीपी चौधरी हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को थर्ड पार्टी नहीं माना जाता है

सूत्रों के मुताबिक समिति ने जुर्माने के नियमों में थोड़ी ढील देने की सिफारिश की है। एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को थर्ड पार्टी नहीं माना जाना चाहिए। डेटा चोरी को रोकने और डेटा से जुड़े अन्य पहलुओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण बनाने के लिए विधेयक में प्रावधान किया गया है।

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