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इन 10 राज्यों में सख्त हैं कोरोना के नियम, जानें पूरी गाइडलाइंस

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भारत में कोविड प्रतिबंध: देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है. इसके साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक रूप ओमाइक्रोन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 90 हजार 928 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 325 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमाइक्रोन वेरिएंट के 2600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं.

कई राज्य सरकारों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है. हालांकि अभी तक देश में लॉकडाउन की स्थिति पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र में अब तक कोरोना और ओमाइक्रोन के सबसे ज्यादा मामले हैं। ऐसे में इन राज्यों में लॉकडाउन को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है.

जानिए किस राज्य में कितनी सख्ती

राजस्थान में नियम

  • राजस्थान में 7 जनवरी से अनुशासन कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा।
  • सभी दुकानों को रात 10:00 बजे तक बंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
  • भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।
  • राज्य के कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों को बंद करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
  • शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 100 लोगों तक होगी।
  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है।

मध्य प्रदेश में सख्ती

  • रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लागू है।
  • अंतिम संस्कार में 50 लोग उपस्थित हो सकते हैं।
  • शादी में 250 लोग शामिल हो सकते हैं।
  • मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नहीं पहनने पर होगी चालान की कार्रवाई
  • 50 प्रतिशत क्षमता वाले स्कूलों में पहले की तरह कक्षाएं चलती रहेंगी।

यूपी प्रतिबंध

  • राज्य कार्यालयों, न्यासों, कंपनियों, स्मारकों, धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंटों में कोविड हेल्पडेस्क बनाए जाएं।
  • यूपी में रात का कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
  • 10वीं तक के सभी स्कूलों में मकर संक्रांति तक छुट्टी के निर्देश।
  • जिलों में कोरोना के एक हजार केस आने पर सिनेमा हॉल, जिम, बैंक्वेट हॉल, स्पा आदि बंद रखने का निर्णय।
  • बंद जगहों पर शादियों और अन्य समारोहों में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं होना चाहिए।
  • खुली जगह में होने वाली शादियों और अन्य समारोहों में मैदान की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा लिया जा सकता है।

बिहार में कोरोना नियम

  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी।
  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा।
  • सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • सभी पूजा स्थल अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल/जिम/पार्क/क्लब/स्टेडियम/स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
  • 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट/ढाबे आदि खुलेंगे।
  • शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
  • सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।
  • शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।

तमिलनाडु में नियमों में सख्ती

  • तमिलनाडु सरकार ने रात के कर्फ्यू की घोषणा की।
  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू।
  • बसों, लोकल ट्रेनों और मेट्रो को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति।
  • सभी सरकारी और निजी ‘पोंगल कार्यक्रम’ और सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित।
  • सभी मनोरंजन और अन्य पार्क बंद रहेंगे।
  • एक सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के संबंध में वर्तमान में लागू प्रतिबंध जारी रहेंगे।

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू

  • राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
  • जरूरी और इमरजेंसी जैसी सुविधाएं जारी रहेंगी।
  • आवश्यक सुविधाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय पूरी तरह से बंद हैं।
  • निजी कार्यालय 50% स्टाफ क्षमता के साथ ही चलेंगे।
  • मेट्रो और बसें पूरी क्षमता से चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के यात्रा की अनुमति नहीं है।

पश्चिम बंगाल में सख्त हुई सरकार

  • स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
  • सभी सरकारी कार्यालय एक बार में 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।
  • सभी मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
  • शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ एक बार में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार खुल सकेंगे।
  • सिनेमा हॉल और थिएटर हॉल रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं।
  • किसी भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा के लिए एक समय में 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं है।
  • विवाह संबंधी कार्यों में 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं है।
  • अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ लोकल और मेट्रो ट्रेनें शाम 7 बजे तक ही चलेंगी।

महाराष्ट्र में ये हैं नियम

  • महाराष्ट्र में शादियों और अन्य धार्मिक आयोजनों में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
  • रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा।
  • खंडाला, लोनावाला और हिल स्टेशनों में होटल, बंगले और रिसॉर्ट के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
  • समुद्र तट या खुले मैदान जैसी जगहों पर जहां ज्यादा पर्यटक आते हैं वहां धारा 144 लगा दी गई है.

हरियाणा में कोरोना नियम

  • हरियाणा में सिनेमा हॉल, खेल परिसर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
  • सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ काम करेंगे।
  • ये प्रतिबंध गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत के जिलों में भी लागू होंगे, जहां दैनिक संक्रमण दर बहुत अधिक है।
  • बाजार और मॉल शाम पांच बजे तक खुलेंगे।
  • बार और रेस्टोरेंट में 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी.
  • सब्जी मंडी, सार्वजनिक परिवहन में प्रवेश केवल पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही।

पंजाब में भी सख्ती

  • पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा।
  • धारा 144 भी लागू कर दी गई है।
  • ऑनलाइन शिक्षा को और बढ़ावा दिया जाएगा।
  • स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे।
  • मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, मॉल, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
  • जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
  • एसी बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी।

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