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ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली कंपनियां अब पिरामिड और मनी स्प्रेड स्कीम नहीं चला सकेंगी

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पिरामिड और धन प्रसार योजनाएं: केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों के पिरामिड और मनी स्प्रेड योजनाओं पर रोक लगा दी है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ऐसी कंपनियों के लिए बनाए गए नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है।

नए नियम के मुताबिक ऐसी सभी कंपनियों को 90 दिनों के भीतर इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए पहली बार इस तरह के नियम बनाए गए हैं। नए नियम की सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही पिरामिड स्कीम और मनी स्प्रेड स्कीम पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

पिरामिड स्कीम में ऐसे हैं लोग शामिल

पिरामिड स्कीम एक बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग सीधे सामान बेचने के बजाय इस वादे पर शामिल होते हैं कि अगर वे अपने जैसे और सदस्य बनाते हैं तो उन्हें पैसा दिया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी कंपनियों में एमवे, टपरवेयर और ओरिफ्लेम जैसी कंपनियां शामिल हैं।

नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे

नए नियमों का पालन करने के लिए राज्य सरकारों को भी ऐसा सिस्टम तैयार करने को कहा गया है जिससे इन नियमों के तहत ऐसी योजनाएं चलाने वाली कंपनियों पर नजर रखी जा सके. नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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