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बंगला खाली करने के मामले में चिराग पासवान को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

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बंगले को लेकर चिराग को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

याचिकाकर्ता के वकील "व्यावहारिक कठिनाइयाँ" इसने शहर के बीचोबीच जनपथ में परिसर खाली करने के लिए अदालत से चार महीने का समय मांगा और अदालत को बताया कि वर्तमान में वहां सैकड़ों लोग रह रहे हैं। लेकिन कोर्ट को राहत नहीं मिली। इससे पहले सांसद चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे वो मिल भी नहीं सकता जिसका मैं हक़दार नहीं हूं और जबरदस्ती रख भी नहीं सकता. उन्होंने कहा कि हां, मुझे घर से निकलने के तरीके से कुछ आपत्ति है। मेरे पिता के समय से लेकर अब तक करीब 100 लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं।

बंगला खाली करने के लिए सरकार ने भेजी थी टीम

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