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लखनऊ में सामूहिक आयोजनों पर रोक, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे जिम-होटल, धारा 144 भी लागू

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लखनऊ में धारा 144 लागू: कोरोना, ओमिक्रॉन, न्यू ईयर और क्रिसमस के नए रूपों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा।

50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम-होटल

आदेश में कहा गया है कि इस दौरान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम खोले जा सकेंगे. इसके साथ ही शहर में घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। वहीं, बंद जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. इसके लिए पुलिस ने मास्क पहनना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।

इस दौरान एक किलोमीटर के दायरे में विधान भवन और उसके आसपास विशेष चौकसी बरती जाएगी। इस परिधि में इक्का, तांगा, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित होगा। वहीं साइबर क्राइम सेल ऑनलाइन गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखेगी। इसके अलावा ऑनलाइन अफवाह फैलाने और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मास्क पहनना भी अनिवार्य

आदेश में कहा गया है कि इस दौरान शहर में घर से बाहर निकलते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक अब बंद जगहों पर होने वाली शादियों और अन्य कार्यक्रमों में एक बार में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. इसके अलावा कोविड हेल्प डेस्क बनाना भी जरूरी होगा।

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