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फिलहाल नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण पर है रोक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य से मांगी रिपोर्ट

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में हरियाणा के 75 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है.

यह कानून पिछले साल जनवरी में लागू हुआ था।

गौरतलब है कि पिछले साल जनवरी से हरियाणा में निजी नौकरियों में 75 फीसदी सीटें राज्य सरकार द्वारा स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित थीं. हरियाणा सरकार ने पिछले साल पूरे हरियाणा में ‘स्थानीय उम्मीदवारों का हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम, 2020’ लागू किया था। यह विधेयक स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में उन नौकरियों में कोटा प्रदान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम है। यह कोटा शुरू में 10 साल के लिए लागू होगा और हर दो साल में इसमें संशोधन किया जा सकता है।

निजी कंपनियों पर जुर्माने का था प्रावधान

कानून के मुताबिक इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों को जुर्माना भी भरना होगा। कंपनियों पर दस हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही यह जुर्माना दो लाख तक बढ़ाया भी जा सकता है। निजी कंपनियां, सोसायटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म बिल के दायरे में आती हैं। बिल योग्य व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। इस कोटे के तहत नौकरी पाने के लिए व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल तक राज्य में रहा हो। स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 पिछले साल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

क्या कहता है प्रावधान?

  • यह कानून 10 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों पर लागू होगा।
  • निजी कंपनियों को 50 हजार से कम वेतन वाले पदों की जानकारी सरकार के विशेष पोर्टल पर तीन माह के भीतर देनी होगी।
  • नौकरी करने वालों पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा। कानून नई नौकरियों और रिक्त पदों पर लागू होता है।
  • नियोक्ता कानून का पालन करने वाले अधिकारी के खिलाफ केवल सरकार से शिकायत कर सकेगा, अदालत में नहीं।

फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है.

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  • स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत कोटा निजी नौकरी
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