गुरुग्राम धोखाधड़ी मामला दिल्ली पुलिस: दिल्ली पुलिस ने एक वाहन वित्तपोषण कंपनी को 2.18 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में 42 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले तीन साल से छिपा था। कंपनी की शिकायत के बाद 2018 में गुरुग्राम निवासी प्रमोद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस के अनुसार, प्रमोद सिंह ने शुरू में मर्सिडीज-बेंज कार खरीदने के लिए फर्म से 27.5 लाख रुपये उधार लिए और शुरुआती किश्तों का भुगतान किया। कंपनी का विश्वास हासिल करने के बाद, उन्होंने चार और ऋण लिए और कुछ समय के लिए किश्तों का भुगतान करना जारी रखा। लेकिन बाद में उसने भुगतान करना बंद कर दिया।
पुलिस ने बताया कि प्रमोद सिंह के साथ परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी भी थे. शिकायतकर्ता के अनुसार, प्रमोद पर फर्म का 2,18,34,853 रुपये बकाया है।
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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की उपायुक्त छाया शर्मा ने कहा कि वह पिछले तीन साल से फरार था और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. प्रमोद का काफी देर तक पीछा करने और उस पर नजर रखने के बाद उसे हाल ही में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।
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