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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को एसीबी ने भेजा दूसरा समन, पेश नहीं हुए

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मुंबई समाचार, परम बीर सिंह: मुंबई पुलिस में पीआई रैंक के अधिकारी अनूप डांगे ने पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. इन आरोपों की जांच मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर रही है। महीनों की जांच के बाद, अब मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंह को तलब किया और अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया।

मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने उन्हें 10 जनवरी को पहली बार उनका बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि 11 जनवरी को उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इस कारण वह अपना बयान दर्ज कराने नहीं आ सके।

आज एसीबी के ऑफिस में होना था मौजूद

परमबीर सिंह ने उस समय अपने वकीलों के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से और समय मांगा था, जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन्हें फिर से तलब किया और आज यानी मंगलवार दोपहर 12:30 बजे एसीबी के कार्यालय में पेश होकर उनका बयान दर्ज किया. कराने को कहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के सूत्रों ने कहा कि यह दूसरा समन उन्हें कूरियर के जरिए भेजा गया था क्योंकि वह अपने घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को परमबीर सिंह की ओर से कोई जवाब नहीं मिला कि वह इस सम्मन के समय क्यों नहीं आएंगे।

पत्र देकर कुछ और समय की मांग – वकील

सिंह के वकील ने बताया कि उन्होंने मुंबई एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखकर कुछ और समय मांगा है. इस पत्र में कोविड की स्थिति का हवाला देते हुए बयान दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे की शिकायत पर जांच की अनुमति दी थी. इस मामले के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बीआर घडगे ने डीजी कार्यालय को पत्र लिखकर परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपये कमाने का आरोप लगाया था. उन्होंने 14 पेज का शिकायती पत्र लिखा था, जिसे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजी ऑफिस और एसीबी को भेजा गया था.

घाडगे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह, जब वह ठाणे के पुलिस आयुक्त थे, ने प्राथमिकी से अमीर आरोपियों के नाम हटाने के गलत आदेश दिए थे। घडगे ने शिकायत में कहा कि सिंह ने घडगे को एक मामले में 22 सरकारी कर्मचारियों के नाम हटाने का आदेश दिया था. जब उसने सिंह के आदेश का पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ 4 फर्जी मामले दर्ज किए गए और उसे पुलिस विभाग से निलंबित कर दिया गया।

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