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अविश्वास प्रस्ताव और पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का चुनाव, क्या कहती है नियम पुस्तिका?

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पाकिस्तान कीखबरें: पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर रविवार यानी 3 अप्रैल को वोटिंग होनी है. विदेशी साजिश से लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन तक प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सत्ता बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाने में लगे रहे। हालांकि यह तय है कि उनकी सरकार का भविष्य सड़क से नहीं बल्कि संसद ही तय करेगी। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि ऐसी स्थिति के बारे में पाकिस्तान नेशनल असेंबली की नियम पुस्तिका क्या कहती है।

जिसे 172 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा वही सरकार चलाएगा

जाने को तैयार इमरान खान सरकार

हालांकि, फिलहाल यह जोड़ और भाग का पेपर गणित है। असली परीक्षा रविवार को संसद में होगी। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान का प्रधानमंत्री पद पर जाना मौजूदा आंकड़ों की किताब से तय माना जा रहा है. लेकिन ऐसे में नए प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की नियमावली में कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हो जाती है तो सदन में सबसे पहले अगला पीएम चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कोई भी सदस्य इस शीर्ष पद के लिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव और समर्थन कर सकता है। लेकिन किसी सदस्य का नाम केवल एक बार प्रस्तावित किया जा सकता है और उसके लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। चुनाव के लिए एक से अधिक उम्मीदवार भी अपनी उम्मीदवारी जमा कर सकते हैं।

इमरान कुछ समय के लिए कार्यवाहक पीएम भी रह सकते हैं

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