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‘हम सेना के लिए वेडिंग हॉल और सिनेमा घर बना रहे हैं?’ पाकिस्तानी सीजेपी ने अफसर को लगाई फटकार

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पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा सचिव से की पूछताछपाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) और न्यायमूर्ति काजी मोहम्मद अमीन अहमद और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कराची रजिस्ट्री में वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सैन्य भूमि के उपयोग के मुद्दे पर सुनवाई की। सीजेपी ने रक्षा सचिव (सेवानिवृत्त) लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन से सैन्य सरजमीं पर की जा रही गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा, “यह जमीन आपको सामरिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए दी गई थी, फिर भी आपने इस पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं।”

आगे रक्षा सचिव को फटकार लगाते हुए, सीजेपी ने पूछा, “क्या हम सैन्य उद्देश्यों के लिए विवाह हॉल और सिनेमा हॉल बना रहे हैं।” उन्होंने आगे टिप्पणी की कि सभी अस्करी आवास परियोजनाएं सेना की भूमि पर बनाई गई हैं। रक्षा सचिव ने यह कहते हुए जवाब दिया कि “हमने तय किया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।” उन्होंने कोर्ट से कहा कि हाउसिंग सोसायटियों के निर्माण और सैन्य भूमि के व्यावसायिक उपयोग की जांच कर इसे रोका जाएगा. इस पर न्यायमूर्ति अमीन ने रक्षा सचिव से पूछा कि यह कैसे संभव होगा और यह प्रक्रिया कहां से शुरू होगी।

न्यायाधीश ने उनसे इस संबंध में अदालत को लिखित स्पष्टीकरण देने को भी कहा। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि सेना के कर्नल और मेजर राजाओं की तरह काम करते हैं। उन्हें वही मिलता है जो वे चाहते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने रक्षा सचिव को आदेश देते हुए तीखी टिप्पणी की कि वह सभी छावनियों और सभी सशस्त्र बलों में जाएं और अपने प्रमुखों को बताएं कि रक्षा उद्देश्यों के लिए आवंटित भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, उनका उपयोग केवल और केवल रणनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश ने मसरूर बेस और फैसल बेस पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि साइनबोर्ड हटाने के आदेश के बाद भी वहां ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया. पीठ ने हुसैन से पूछा कि क्या उनके पास मामले के संबंध में कोई लिखित रिपोर्ट है, जिस पर सचिव ने पीठ से रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया।

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