पाकिस्तान चुनाव आयोग की कार्रवाई: पाकिस्तान में संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा नहीं देने पर 150 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने सोमवार को सूचना मंत्री फवाद चौधरी और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह सहित लगभग 150 संघीय और प्रांतीय जनप्रतिनिधियों की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संपत्ति का ब्योरा देने को कहा था लेकिन करीब 150 जनप्रतिनिधियों ने ब्योरा नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की.
पाकिस्तान में 150 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द
पाकिस्तान में निलंबन से प्रभावित तीन सीनेटर, नेशनल असेंबली के 36 सदस्य, सिंध विधानसभा के 14 सदस्य, खैबर-पख्तूनख्वा विधानसभा के 21 सदस्य और बलूचिस्तान विधानसभा के सात सदस्य भी शामिल हैं. पिछले साल आयोग ने कम से कम 154 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित कर दी थी, लेकिन बाद में उन सभी ने संबंधित विवरण जमा किया और उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई।
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संपत्ति विवरण जमा करने पर सदस्यता बहाल की जाएगी
पाकिस्तान के चुनाव निकाय का यह कदम निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हर साल के अंत तक अनिवार्य रूप से संपत्ति और देनदारियों को दाखिल करने के नियम का उल्लंघन करने के बाद आया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि तय समय के बावजूद जनप्रतिनिधियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया. चुनाव आयोग ने कहा कि जिन प्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित कर दी गई है वे संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं और उनकी सदस्यता तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे अपना संबंधित विवरण जमा नहीं कर देते।
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