मुंबई आतंकी हमला: मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के आवास के बाहर हुए विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार एक महिला ने अदालत में दावा किया है कि उसे हिरासत में लेना होगा. इसका कोई ठोस आधार नहीं है। आतंकवाद निरोधी विभाग (CTD) और पंजाब सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
आयशा ने अपनी याचिका में दावा किया, ”गिरफ्तार आतंकियों से मेरा कोई संबंध नहीं है. मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस आधार नहीं है।” आयशा की वकील फिदा हुसैन ने अदालत को बताया कि उसका विस्फोट से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि जब यह घटना हुई तब वह जौहर शहर में मौजूद नहीं थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीटीडी और पंजाब सरकार को दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया.
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